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शादी का झांसा देकर रेप कर, वीडियो वायरल करने की धमकी मामले में आरोपी रिहा -

शादी का झांसा देकर रेप कर, वीडियो वायरल करने की धमकी मामले में आरोपी रिहा

देवघर// एडीजे 9 की अदालत ने सारवां थाना कांड संख्या 72/2022 सेशन ट्रायल 83/2025 में आरोपी दिगंबर कुमार को कोर्ट ने किया रिहा। आरोपी दिगंबर कुमार उर्फ राजू कुमार के खिलाफ पीड़ित ने 29.06.2022 को लिखित शिकायत दी जिसके आधार पर रिपोर्ट के आधार पर सारवां थाना कांड संख्या 72/2022 तारीख 29.06.2022 को तीन आरोपियों दिगंबर कुमार उर्फ राजू उर्फ राजू कुमार, ***** सिंह और ***** देवी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376(2)(n)/504/506/34 के तहत केस दर्ज किया गया था ।

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रेप का विरोध करने पर गर्दन दबाने की कोशिश

दर्ज रिपोर्ट में बताया गया कि दिगंबर कुमार अपने एक रिश्तेदार के घर सिंघरायडीह आते-जाते समय बेहराकनाली में उसके घर भी आता था और एक दिन उसे घर में अकेला पाकर उसने उसके साथ रेप करना शुरू कर दिया और विरोध करने पर उसने उसकी गर्दन दबाने की कोशिश की और जान से मारने की धमकी भी दी और साथ ही उसे यह भी भरोसा दिलाया कि वह उससे शादी करेगा और इसी बहाने उसने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए और उसने उसे एक मोबाइल फोन नंबर-90******** भी दिया।

बिना कपड़े का फ़ोटो वायरल करने की धमकी देने का आरोप

आगे बताया गया कि 21.06.2022 को दिगंबर कुमार ने उसे अपने मोबाइल नंबर से तुतुरू पहाड़ी मंदिर के पास बुलाया। 63******** और उसके विरोध करने पर उसने धमकी दी कि उसने उसकी बिना कपड़ों वाली फोटो खींच ली है और इसे वायरल कर दिया जाएगा।

पंचायती में शादी करने से किया इनकार

आगे कहा गया है कि डर के कारण वह मौके पर पहुंची और फिर दिगंबर कुमार ने उसके साथ फिर से रेप किया। दिगंबर कुमार की हरकत से परेशान होकर, उसने पूरी कहानी अपने माता-पिता को बताई और फिर पंचायत हुई लेकिन पंचायत में दिगंबर कुमार के माता-पिता ने पंचों को गाली देना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने बेटे की शादी पीड़िता से करने से मना कर दिया और फिर केस दर्ज किया गया।

एक आरोपी के ख़िलाफ़ आरोप तय किया गया

जांच के बाद पुलिस ने दिगंबर कुमार उर्फ राजू कुमार के खिलाफ चार्जशीट पेश की और उसके माता-पिता (दूसरे दो आरोपी) के खिलाफ सबूतों की कमी दिखाई गई। एक आरोपी के ख़िलाफ़ आरोप तय किया गया 22.03.2025 को अकेले आरोपी के खिलाफ सेक्शन 376(2)(n) के तहत आरोप तय किए गए थे और 6 गवाहों में से, जिसमें मुखबिर और उसके माता-पिता समेत तीन शामिल हैं सभी से पूछताछ की गई है। दोनो तरफ से मामले में बहस हुई और 6 मई 2026 को एडीजे 9 मुकुल चंद नारायण की अदालत ने आरोपी दिगंबर कुमार को रिहा कर दिया । आरोपी देवघर जेल में बंद है। आरोपी को वीसी के माध्यम से उपस्थित कराया गया था।

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