देवघर // एडीजे द्वितीय सह साइबर क्राइम स्पेशल जज अनिल कुमार की अदालत में चल रहे साइबर क्राइम केस की सुनवाई पूरी की गई। इसके बाद नामजद आरोपी पवन मंडल को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया।
आरोपी सोनारायठाढ़ी थाना के जरका गांव का रहने वाला है और इसके विरुद्ध सोनारायठाढ़ी थाना में वर्ष 2017 में केस दर्ज हुआ था। इसमें फर्जी बैंक अधिकारी बनकर साइबर ठगी करने का आरोप लगाया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से चार पुलिस कर्मियों ने गवाही दी, लेकिन घटना की पुष्टि नहीं की। अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद आरोपी को रिहा कर दिया। यह मुकदमा तत्कालीन एसआइ दाउद हेरेंज के प्रतिवेदन पर दर्ज हुआ था और इसमें नौ साल के बाद फैसला आया।
वही एक अन्य मामले में जयक्रिया अंसारी मोहनपुर थाना कांड संख्या 334/2017 ईपीसी की धारा 419, 420,568, 471, 120 बी और आईटी एक्ट 66 बी 66 सी 66 डी 84 डी के तहत मामला दर्ज किया गया था। जिसमें साइबर क्राइम केस नंबर 58/2019 है। इसे भी रिहा किया गया। साथ ही साइबर थाना कांड संख्या 67/2020 के आरोपी ललन कुमार मंडल को भी अदालत ने रिहा किया।
