देवघर // विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 के मद्देनज़र उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया ने होटल संचालकों के साथ बैठक कर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए।
उपायुक्त ने सभी होटल संचालकों को होटल के कमरों का रेट चार्ट प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करने, साफ-सफाई, स्वच्छता, जल निकासी, बिजली व्यवस्था और अग्निशमन उपकरण दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। साथ ही मुख्य प्रवेश द्वार एवं प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, होटल में ठहरने वाले प्रत्येक यात्री का आईडी प्रूफ और मोबाइल नंबर दर्ज करने तथा पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।
बिना लाइसेंस श्रावणी मेले में अस्थायी होटल या खाद्य सामग्री की बिक्री पर होगी कार्यवाही
बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि बिना लाइसेंस श्रावणी मेले में अस्थायी होटल या खाद्य सामग्री की बिक्री करने वालों के खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी स्थायी प्रतिष्ठानों को भी अपना लाइसेंस अद्यतन रखने और बिल पर लाइसेंस नंबर अंकित करने का निर्देश दिया गया।
प्रशासन ने होटल संचालकों से श्रद्धालुओं से निर्धारित शुल्क ही लेने, जीएसटी नियमों का पालन करने, जिला प्रशासन के महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित करने तथा निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाए रखने को कहा है। 29 जुलाई से शुरू हो रहे श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर प्रशासन का विशेष जोर रहेगा।
