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पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद, राजमहल कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला -

पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद, राजमहल कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

साहिबगंज // जिले से एक बड़ा और चर्चित मामला सामने आया है, जिसमें पत्नी की हत्या के दोषी पति को अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। छह वर्ष पुराने इस मामले में व्यवहार न्यायालय राजमहल की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ-प्रथम) वैशाली कुमारी श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी पति इंसान शेख को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
मिली जानकारी के अनुसार, मामला राधानगर थाना क्षेत्र के अमानत गांव का है। आरोपी इंसान शेख पर अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या करने का आरोप था। मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया।

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अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा के साथ 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर दोषी को छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
राजमहल अदालत के इस फैसले को न्याय व्यवस्था में लोगों के विश्वास को मजबूत करने वाला निर्णय माना जा रहा है। क्षेत्र में इस फैसले की व्यापक चर्चा हो रही है और लोग इसे न्याय की जीत बता रहे हैं।

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