इंडियन बैंक के जोनल कार्यालय में आयोजित
शिविर में बैंकिंग, बीमा, बिजली, जलापूर्ति सहित जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े मामलों के त्वरित एवं सुलभ निस्तारण की दी गई जानकारी
देवघर, 7 अगस्त 2026। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (JHALSA) के निर्देश तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), देवघर के मार्गदर्शन में शुक्रवार को स्थायी लोक अदालत, देवघर द्वारा इंडियन बैंक के आंचलिक (जोनल) कार्यालय परिसर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर का उद्देश्य आम नागरिकों, बैंक अधिकारियों, कर्मचारियों एवं ग्राहकों को स्थायी लोक अदालत की भूमिका, अधिकार-क्षेत्र तथा जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों के त्वरित और कम खर्च में समाधान की प्रक्रिया से अवगत कराना था।

कार्यक्रम में स्थायी लोक अदालत, देवघर के अध्यक्ष त्रिभुवन यादव, सदस्य अरुण कुमार एवं सदस्य अचल कुमार सहित इंडियन बैंक के आंचलिक कार्यालय के पदाधिकारी, बैंक अधिकारी, कर्मचारी, ग्राहक तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।
शिविर के दौरान प्रतिभागियों को बताया गया कि स्थायी लोक अदालत के माध्यम से बैंकिंग, बीमा, विद्युत, जलापूर्ति, परिवहन, डाक, दूरसंचार, शिक्षा, आवास एवं अन्य जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े मामलों का त्वरित, सरल एवं कम व्यय में निस्तारण कराया जा सकता है। इसके साथ ही स्थायी लोक अदालत की कार्यप्रणाली, अधिकार-क्षेत्र और वैधानिक प्रावधानों की भी विस्तृत जानकारी दी गई।
वक्ताओं ने कहा कि विधिक जागरूकता से ही नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सजग बन सकते हैं। लोगों से अपील की गई कि किसी भी जनोपयोगी सेवा से संबंधित विवाद की स्थिति में न्यायालयी प्रक्रिया से पहले स्थायी लोक अदालत की सेवाओं का लाभ उठाएं, जिससे समय और धन दोनों की बचत हो सके।
शिविर के अंत में उपस्थित लोगों को अपने विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा समाज में भी विधिक साक्षरता का संदेश प्रसारित करने के लिए प्रेरित किया गया।
