1 अक्टूबर से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया, 14 अक्टूबर शाम 5 बजे तक जमा किए जा सकेंगे आवेदन
देवघर: देवघर जिले में सरकारी अधिवक्ता एवं अपर सरकारी अधिवक्ता की नियुक्ति को लेकर जिला विधि शाखा की ओर से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी कार्यालय, देवघर की ओर से जारी सूचना के अनुसार सरकारी अधिवक्ता के लिए एक पद और अपर सरकारी अधिवक्ता के लिए दो पद पर योग्य एवं अनुभवी अधिवक्ताओं से आवेदन मांगे गए हैं।

जिला विधि शाखा की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि विधि विभाग, झारखंड, रांची के पत्रों के निर्देश के आलोक में इन पदों के लिए इच्छुक अधिवक्ताओं से पुनः नए सिरे से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
सरकारी अधिवक्ता के लिए 10 वर्ष का अनुभव जरूरी
जारी सूचना के अनुसार सरकारी अधिवक्ता के पद पर नियुक्ति के लिए अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष का कार्यानुभव आवश्यक है। वहीं अपर सरकारी अधिवक्ता के पद के लिए कम से कम 7 वर्ष का कार्यानुभव निर्धारित किया गया है। अनुभव विशेष रूप से देवघर जिले से संबंधित होना आवश्यक बताया गया है।
नियुक्ति प्रक्रिया The Jharkhand Law Officer (Engagement) Rules, 2018 एवं संशोधित The Jharkhand Law Officer (Engagement) Rules, 2026 के प्रावधानों के तहत की जाएगी।
14 अक्टूबर तक जमा होंगे आवेदन
इच्छुक अधिवक्ता सरकारी अधिवक्ता और अपर सरकारी अधिवक्ता पद के लिए अलग-अलग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन निर्धारित कागजात के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में बंद लिफाफे में जमा करना होगा।
आवेदन जमा करने की अवधि:
1 अक्टूबर 2026 से 14 अक्टूबर 2026 तक
समय: अपराह्न 5:00 बजे तक

आवेदन के साथ ये दस्तावेज जरूरी
आवेदन के साथ निर्धारित दस्तावेजों की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियां जमा करनी होंगी। इनमें प्रमुख रूप से—
- जीवनवृत्त (बायोडाटा)
- भारतीय नागरिक होने का प्रमाण
- निबंधन प्रमाणपत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति
- बार एसोसिएशन द्वारा जारी अनुभव प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति
- उम्र संबंधी प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति
- शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित प्रति
- अधिवक्ता के रूप में किए गए वादों में पैरवी का विवरण
- पिछले तीन वित्तीय वर्षों का आयकर रिटर्न दाखिल करने संबंधी कागजात
- दिए गए विवरणों की सत्यता से संबंधित शपथ-पत्र
आवेदन के साथ पिछले एक वर्ष और शेष पिछले वर्षों में अधिवक्ता के रूप में किए गए मामलों तथा उनके निर्णय से संबंधित निर्धारित प्रारूप में जानकारी भी देनी होगी।
नियुक्ति में निभानी होगी अहम कानूनी जिम्मेदारी
जारी विज्ञप्ति के मुताबिक सरकारी अधिवक्ता एवं अपर सरकारी अधिवक्ता जिले के विभिन्न राजस्व न्यायालयों, व्यवहार न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय तथा जरूरत के अनुसार अन्य न्यायालयों में सरकार का पक्ष मजबूती से रखेंगे। साथ ही जिला प्रशासन को आवश्यकता के अनुसार विधिक परामर्श उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी होगी।
उपायुक्त, देवघर के आदेशानुसार जारी इस विज्ञप्ति पर जिला विधि शाखा, देवघर के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा सूचना जारी की गई है।
