SDO Raids Over Illegal Gas Cylinders; FIRs Registered Against Shopkeepers
देवघर // उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा के आदेश पर जिले में अवैध गैस रिफिलिंग और कालाबाजारी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर रवि कुमार एवं अंचल अधिकारी, देवघर के नेतृत्व में देवसंघ चौक के समीप एक निजी प्रतिष्ठान पर छापेमारी की गई। निरीक्षण के दौरान उक्त दुकान में अवैध रूप से एलपीजी (LPG) सिलेंडरों का भंडारण और उन्हें ऊंचे दामों पर बेचने की पुष्टि हुई, जिसके पश्चात त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके से गैस सिलेंडर जब्त किए और संबंधित दुकान को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया है।
निर्धारित वजन से कम गैस देना, सिलेंडर से निकाल कर खुली गैस बेचने पर होगी कार्यवाही
इसके अलावा दुकान के संचालक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (Essential Commodities Act) एवं एलपीजी (आपूर्ति और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है। साथ ही, जब्त किए गए गैस पासबुक और आपूर्ति के स्रोतों की गहन जांच की जा रही है, ताकि इस अवैध नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा सके। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी रवि कुमार ने स्पष्ट किया कि किसी भी वितरक या व्यक्ति द्वारा निर्धारित वजन से कम गैस देना, सिलेंडर से निकाल कर खुली गैस बेचना या निर्धारित सरकारी मूल्य से अधिक दर पर बिक्री करना एक गंभीर और दंडनीय अपराध है।

उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन करने वाले और कालाबाजारी में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। आगे उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि यदि कहीं भी इस प्रकार की अवैध गतिविधि या कालाबाजारी की सूचना मिले, तो तुरंत स्थानीय प्रशासन को सूचित करें, ताकि कड़ी कार्रवाई की जा सके।
