देवघर। कुंडा थाना कांड संख्या 133/2023 से जुड़े दुष्कर्म मामले में देवघर व्यवहार न्यायालय के एडीजे-9 मुकुल चंद नारायण की अदालत ने आरोपी फिल्दूस तिग्गा को रिहा कर दिया है। मामले की सुनवाई सेशन ट्रायल संख्या 161/2024 के तहत हुई।
मामला आरोपी की साली द्वारा जीजा के ऊपर दर्ज कराई गई शिकायत से संबंधित था, जिसमें आरोपी पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था। प्राथमिकी में धारा 341, 376 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान पीड़िता का बयान अदालत में दर्ज किया गया। इसके अलावा मामले के अनुसंधानकर्ता पुलिस अधिकारी तथा चिकित्सक का परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण भी हुआ। सुनवाई के दौरान कुछ गवाहों ने अभियोजन के मामले का समर्थन किया, जबकि कुछ गवाहों ने घटना के संबंध में जानकारी होने से इनकार किया।
मामले में उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद एडीजे-9 मुकुल चंद नारायण की अदालत ने आरोपी फिल्दूस तिग्गा को रिहा कर दिया।
