झारखंड की आवाज

श्रावणी मेला 2026 में घरेलू गैस सिलेंडर पर सख्ती, केवल 19 KG कमर्शियल सिलेंडर से होगा व्यवसाय

श्रावणी मेला 2026 में घरेलू गैस सिलेंडर पर सख्ती, केवल 19 KG कमर्शियल सिलेंडर से होगा व्यवसाय

राजकीय श्रावणी मेला 2026 को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब मेला क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, मिठाई और चाय दुकानों सहित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में केवल 19 किलोग्राम के कमर्शियल गैस सिलेंडर का ही उपयोग होगा।

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घरेलू गैस सिलेंडरपूरी तरह प्रतिबंधित

राजकीय श्रावणी मेला 2026 के दौरान गैस आपूर्ति व्यवस्था को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखने के लिए उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में आईओसीएल अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि मेला क्षेत्र में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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होटल, ढाबे, रेस्टोरेंटनियम पालन अनिवार्य

प्रशासन ने सभी होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, मिठाई दुकान, चाय दुकान और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को केवल 19 किलोग्राम के कमर्शियल गैस सिलेंडर के इस्तेमाल का निर्देश दिया है।
वहीं, 5 किलोग्राम का छोटा गैस सिलेंडर केवल श्रद्धालुओं, छोटे परिवारों और यात्रियों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए रहेगा। इसका व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। उपायुक्त ने आईओसीएल अधिकारियों को निर्देश दिया कि पूरे मेला क्षेत्र में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता हर समय सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी दुकानदार को किसी प्रकार की परेशानी न हो।बैठक में उप विकास आयुक्त, नगर आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी तथा आईओसीएल के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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