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Deoghar Court News। पांच आरोपितों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज -

Deoghar Court News। पांच आरोपितों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

देवघर // प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर झा की अदालत द्वारा पांच आरोपितों विनोद यादव, संजय यादव, कामदेव यादव, आकाश कुमार एवं अजीत कुमार को राहत नहीं दी गयी। इन आरोपितों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई की गयी, जिसमें अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अदालत द्वारा इस आरोपित के विरुद्ध थाना से प्रेषित केस डायरी का अवलोकन किया गया। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी आरोपितों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गयी। मालूम हो कि इस आरोपित के विरुद्ध नगर थाना में केस दर्ज हुआ है, जिसमें जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से जख्मी करने का आरोप लगाया गया है।

मारपीट मामले के आरोपित को कोर्ट ने किया रिहा

न्यायिक दंडाधिकारी प्रतीक रंजन की अदालत में चल रहे जीआर केस की सुनवाई पूरी की गयी। इसके बाद नामजद आरोपित पवन कुमार बरनवाल को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया, आरोपित जसीडीह थाना के रोहिणी गांव का रहने वाला है और इसके विरुद्ध गांव की रहने वाली महिला रूबी देवी की शिकायत पर जसीडीह थाना में 2019 को केस दर्ज हुआ है, जिसमें गाली गलौज व मारपीट करने का आरोप लगाया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से एक भी गवाही नहीं दी गयी। अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनीं, इसके बाद आरोपित को रिहा कर दिया।

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