Bkd News Jharkhand // पति द्वारा छोड़ दी गई, तलाकशुदा अथवा परित्यक्ता महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कई राज्यों में विशेष पेंशन योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य ऐसी महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करना है।
क्या है परित्यक्ता महिला पेंशन योजना ?
परित्यक्ता महिला पेंशन योजना के तहत उन महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है, जिन्हें उनके पति ने छोड़ दिया हो, जो लंबे समय से अलग रह रही हों या जिनका कोई आर्थिक सहारा न हो। योजना का लाभ राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार दिया जाता है।
किन राज्यों में संचालित हैं ऐसी योजनाएं ?
देश के कई राज्यों में अलग-अलग नामों से परित्यक्ता, निराश्रित, तलाकशुदा एवं परित्यक्त महिलाओं के लिए पेंशन या सामाजिक सुरक्षा योजनाएं संचालित हैं। इनमें झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार , पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शामिल हैं।
कौन ले सकता है लाभ ?
परित्यक्ता या पति द्वारा छोड़ी गई महिला।- तलाकशुदा अथवा निराश्रित महिला।- निर्धारित आय सीमा के भीतर आने वाली महिलाएं।- राज्य सरकार द्वारा तय आयु एवं अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाली महिलाएं।
कैसे करें आवेदन ?
आवेदन संबंधित राज्य के सामाजिक सुरक्षा विभाग, प्रखंड कार्यालय, नगर निकाय कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन के साथ पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण तथा परित्यक्ता होने से संबंधित दस्तावेज जमा करने होते हैं।
आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मिलती है राहत
विशेषज्ञों के अनुसार ऐसी योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक रूप से वंचित महिलाओं के लिए सहारा साबित हो रही हैं। सरकारें समय-समय पर पेंशन राशि और पात्रता मानदंडों में भी बदलाव करती रहती हैं।
