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देवघर रेल रोको मामले में विधायक सुरेश पासवान समेत 10 अभियुक्त दोषमुक्त -

देवघर रेल रोको मामले में विधायक सुरेश पासवान समेत 10 अभियुक्त दोषमुक्त

देवघर, 26 सितंबर। देवघर में वर्ष 2015 के किसान आंदोलन के दौरान हुए रेल रोको अभियान से जुड़े मामले में अदालत ने देवघर विधायक सुरेश पासवान समेत सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया है।

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देवघर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) दिव्या मिश्रा की अदालत में लंबे समय से चल रहे मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाया गया। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त करार देते हुए मामले का निष्पादन कर दिया।

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दोषमुक्त किए गए अभियुक्तों में देवघर विधायक सुरेश पासवान, कांग्रेस नेता दिनेश कुमार मंडल, नागेश्वर सिंह, गुलाब यादव, महेश यादव, राजद नेता नित्यानंद केशरी, सलीम खान, भाजपा नेता विपिन देव, संतोष पासवान और बलबीर राय शामिल हैं।

मामला वर्ष 2015 में किसान आंदोलन के दौरान बाबाधाम स्टेशन के समीप हुए रेल रोको अभियान से जुड़ा था। इस संबंध में देवघर नगर थाना में नामजद समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ 299/2015 प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 188 और 341 के तहत आरोप लगाए गए थे।

लंबे समय तक चले न्यायिक विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपों को साबित करने के लिए प्रस्तुत साक्ष्यों पर अदालत ने विचार किया। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर अदालत ने सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया।

मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र भोक्ता ने पैरवी की।

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