देवघर // एडीजे 9 मुकुल चंद नारायण की अदालत ने सेशन ट्रायल 98/2026 देवीपुर थाना कांड संख्या 9/2026 की सुनवाई करते हुए बुधवार को आरोपी रंजीत दास को किया रिहा ।
जबरन रेप करने और विरोध करने पर जान मारने की धमकी का आरोप
देवीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के 30 वर्षीय मुस्लिम महिला ने गांव के ही रंजीत दास के ऊपर आरोप लगाया था कि में जब घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर गोबर फेंकने गई थी तभी आरोपी ने मुझे अकेली देखकर मेरे साथ जबरदस्ती रेप करने का प्रयास किया। मैने जब विरोध किया तो आरोपी ने मेरे प्राइवेट पाट में पैर से मारा जिससे में जख्मी हो गया और काफी रक्त श्राव हुआ। आगे आरोप लगाया गया कि आरोपी ने कहा कि तुम लोग 4 घर मुस्लिम हो तुमलोगो के साथ ऐसा ही बर्ताव होगा । अगर किसी को बताई या थाना गई तो सभी को जान से मार देंगे ।
गवाहों का बयान हुआ…..
लिखित आवेदन के आधार पर बीएनएस की धारा 126(2) , 115(2) , 352 , 74, 64(1) , 118(1) के तहत मामला दर्ज होने के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के ख़िलाफ़ चार्जशीट दाखिल किया गया। 3 गवाहों ने अपनी गवाही दी । जिसके बाद कोर्ट ने बहस सुनी और फिर आरोपी को कोर्ट ने रिहा कर दिया।
