देवघर: देवघर विधायक सुरेश पासवान समेत छह आरोपियों को जसीडीह थाना कांड संख्या 203/2017 से जुड़े जीआर केस नंबर 859/2017 में एसडीजेएम न्यायालय से रिहाई मिली है। यह मामला 28 मई 2017 को सूचक फणींद्र कुमार की शिकायत पर दर्ज किया गया था।
मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 504, 506, 447, 427, 385, 379 और 120बी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप था कि सूचक फणींद्र कुमार और उनके पुत्र संतोष पासवान के साथ मारपीट कर उन्हें घायल किया गया तथा 10 लाख रुपये रंगदारी की मांग की गई।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल चार गवाहों के बयान दर्ज किए गए। उपलब्ध विवरण के अनुसार किसी भी गवाह ने अभियोजन की ओर से लगाए गए आरोपों का समर्थन नहीं किया। ट्रायल के दौरान दो आरोपी अखिलेश्वर पासवान और कौशल्या देवी की मृत्यु भी हो गई।
बाद में मामले में धारा 504 और 34 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया। करीब आठ वर्ष तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद मामले में फैसला आया और सभी आरोपियों को रिहा कर दिया गया।
मामले में आरोपी बनाए गए सुरेश पासवान (विधायक), रंजीत कुमार पासवान, रिंकू देवी, निशा देवी, रूबी देवी और रामदास पासवान सभी पूनासी, जिला देवघर के निवासी हैं।
न्यायालय के फैसले के बाद इस पुराने मामले में आरोपियों को राहत मिली है।
