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देवघर में बहनोई को पेट्रोल डालकर जलाने के मामले में तीन साले दोषी, उम्रकैद की सजा -

देवघर में बहनोई को पेट्रोल डालकर जलाने के मामले में तीन साले दोषी, उम्रकैद की सजा

देवघर कोर्ट का बड़ा फैसला, तीन दोषियों को उम्रकैद

देवघर // एडीजे-द्वितीय अनिल कुमार ने पेट्रोल छिड़क कर अपने ही बहनोई को जला देने के मामले में बुधवार को फैसला सुनाया। इस कांड के नामजद तीन दोषियों पंकज कुमार दास उर्फ पंचू दास, किशोर दास व रामदेव दास को दोषी पाकर सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी है।

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साथ ही प्रत्येक दोषियों को 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि मृतक के आश्रित को देय होगी। यह राशि नहीं देने पर अलग से तीनों दोषियों को एक साल की सश्रम कैद की सजा काटनी होगी. तीनों सजायाफ्ता कुंडा थाना के ठाढीदुल्लमपुर गांव के रहने वाले हैं और आपस में सहोदर भाई हैं।

इलाज के दौरान हुई थी मौत

यह मुकदमा मृतक सुभाष कुमार मेहरा की पत्नी राधिका देवी के बयान पर कुंडा थाना में दो सितंबर 2023 को दर्ज हुआ था। इसमें पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने से गंभीर रूप से जल जाने और इलाज के दौरान धनबाद के एक अस्पताल में मौत हो जाने का आरोप लगाया गया था।

नौ गवाहों की गवाही से सिद्ध हुआ अपराध

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से घटना के समर्थन में नौ लोगों ने गवाही दी और अभियोजन पक्ष दोष सिद्ध कराने में सफल हुए, बचाव पक्ष से भी दो गवाह प्रस्तुत किए गए। सरकार की ओर से लोक अभियोजक विजय कुमार साह और बचाव पक्ष से अधिवक्ता रामदेव दास व अन्य ने पक्ष रखा। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उपरोक्त फैसला सुनाया

इलाज के दौरान हुई थी मौत

ठाढीदुल्लमपुर में दो सितंबर 2023 को हुई थी घटना दर्ज मुकदमा के अनुसार, सूचक राधिका देवी की शादी गोड्डा जिले के लोगांय निवासी सुभाष कुमार मेहरा के साथ हुई थी। शादी के बाद दांपत्य जीवन में दरार आ गया और पत्नी ने पति के विरुद्ध मेटनेस केस किया था। यह मुकदमा कोर्ट में लंबित था

बाद हत्या की धारा आरोपियों के विरुद्ध जोड़ी गयी थी।

सूचक का पति बेंगलुरू में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, जिसे सुलह के लिए कोर्ट में बुलाया गया था। कोर्ट में देर से पहुंचा, तो सुलह नहीं हो सका और वह ठाढीदुल्लमपुर स्थित ससुराल पहुंचा।

वहां पर उनके तीनों साले ने क्रोधित होकर मारपीट की और पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। घटना में वह बुरी तरह जल गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया, वहीं इलाज के दौरान मौत हो गयी। इसके बाद हत्या की धारा आरोपियों के विरुद्ध जोड़ी गयी थी।

मामला एक नजर में

  • ✅ घटना : 02 सितंबर 2023
  • ✅ केस दर्ज : 02 सितंबर 2023
  • ✅ आरोप पत्र दाखिल : 03 जुलाई 2024
  • ✅ फैसला : 17 जून 2026
  • ✅ दोषी : पंकज कुमार दास, किशोर दास एवं रामदेव दास
  • ✅ थाना : कुंडा, जिला – देवघर
  • ✅ सजा : सश्रम आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रुपये जुर्माना
  • ✅ मेंटेनेंस से जुड़ा विवाद हत्या तक पहुंचा





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