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मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना क्या है ? -

मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना क्या है ?

Bkd News Jharkhand // झारखंड में परित्यक्ता (तलाकशुदा या छोड़ी गई) महिलाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना’ चलाई जा रही है।

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पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria)

इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को ₹1,000 प्रति माह की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की जाती है।

महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

वैवाहिक स्थिति : आवेदक महिला परित्यक्ता (पति द्वारा छोड़ी गई या तलाकशुदा) होनी चाहिए।

आय सीमा: आवेदक की पारिवारिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए, और वे गरीबी रेखा (BPL) से संबंधित होनी चाहिए। महिला झारखंड राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज (RequiredDocuments)

परित्यक्ता/तलाक का प्रमाण पत्र या स्व-घोषणा पत्रआय प्रमाण पत्र (Income Certificate)

आवासीय प्रमाण पत्र (Local Residential Proof)

आधार कार्ड (Aadhaar Card)

बैंक पासबुक (Bank Account Details)पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन कैसे करें ?

ऑनलाइन प्रक्रिया : आप राज्य के मायस्कीम पोर्टल पर जाकर आवेदन की स्थिति और प्रक्रिया देख सकते हैं।

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ऑफ़लाइन प्रक्रिया : आवेदन पत्र भरकर इसे अपने नजदीकी प्रखंड कार्यालय (Block Office), अंचल कार्यालय, या जन सेवा केंद्र (CSC) में जमा करना होगा।

अन्य राज्यों में भी अलग अलग नामों से संचालित है यह योजना

मधु बाबू पेंशन योजना उड़ीसा में

ओडिशा में निराश्रित, परित्यक्ता (पति द्वारा छोड़ी गई) और तलाकशुदा महिलाओं के लिए प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना मधु बाबू पेंशन योजना (MBPY) हैइसके तहत परित्यक्ता महिलाओं को ₹1,000 से लेकर ₹3,500 प्रति माह तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है

प्रमुख पात्रता मानदंड:

आयु सीमा: परित्यक्ता या विधवा महिला किसी भी आयु की हो, आवेदन के लिए पात्र है (आयु की कोई बाध्यता नहीं)

आय सीमा: आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय ₹24,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए

मूल निवासी: महिला ओडिशा राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिएअन्य पेंशन: आवेदक को केंद्र या राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो

पेंशन की दरें (आयु के अनुसार): 60 से 79 वर्ष तक की आयु के लिए: ₹1,000 प्रति माह 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लिए: ₹3,500 प्रति माह (बिना किसी आयु और आय की परवाह किए)

आवेदन कैसे करें:

ऑनलाइन प्रक्रिया: आप ओडिशा सरकार के आधिकारिक सामाजिक सुरक्षा एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के SSEPD Odisha Portal पर जाकर आवेदन कर सकती हैं।

लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना बिहार में

बिहार में परित्यक्त (तलाकशुदा/छोड़ी गई) महिलाओं के लिए मुख्य रूप से ‘लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना’ (LBSspy) और ‘अल्पसंख्यक मुस्लिम महिला परित्यक्ता/तलाकशुदा सहायता योजना’ चलाई जा रही है।

जय बांग्ला पेंशन योजना बंगाल में

पश्चिम बंगाल सरकार परित्यक्त (तलाकशुदा या पति द्वारा छोड़ी गई) महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ‘जय बांग्ला’ (Jai Bangla) पेंशन योजना के तहत वित्तीय सहायता देती है। योग्य महिलाओं को इस योजना के माध्यम से प्रति माह ₹1,000 की पेंशन प्रदान की जाती है।

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